
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को बड़ा आदेश जारी किया है। इसमें पुलिस के खिलाफ आने वाली शिकायतों का चार हफ्ते में निराकरण करने को कहा गया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी रिकॉर्डिंग एक महीने तक सहेजकर रखने को कहा है।
चार हफ्ते में प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी लगाने का आदेश।
इन सभी कैमरों की एक महीने की रिकॉर्डिंग भी सहेजनी होगी।
सरकार को भी बताना होगा आदेश पालन के लिए क्या किया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़ा आदेश जारी कर प्रदेश के सभी थानों में चार हफ्ते में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। थानों में इनकी रिकॉर्डिंग कम से कम एक महीने तक सहेजकर रखी जाएगी।
इसके साथ ही पुलिस के खिलाफ शिकायत आने पर उसका चार हफ्ते में निराकरण अनिवार्य रूप से किया जाए। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को भी कहा कि वो पांच हफ्ते में यह बताए कि आदेश के पालन में क्या किया गया।
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