*मुठानी स्टेशन पर सिग्नल केबल चोरी के संबंध में दो अभियुक्त का गिरफ्तारी एवं एक बालक निरूद्ध*
30 जुलाई को मुठानी स्टेशन के किलोमीटर संख्या 615/13_15 के बीच सिग्नल S11 अप रिवर्सिबल का 12 कोर एवं 6 कोर प्रत्येक 8 मीटर सिग्नल केबल को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दोपहर को लगभग 2.30 बजे काटकर चोरी कर लिया गया।
सिग्नल स्टाफ द्वारा दूसरा केबल जोड़कर सिग्नल S 11 को शाम सवा पांच बजे ठीक किया गया। उक्त घटना के बाबत ओम प्रकाश कुमार सिंह/SIM /मुठानी द्वारा निरीक्षक प्रभारी रेसुब सासाराम को एक लिखित शिकायत प्रतिवेदन दिया गया। जिसके आधार पर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट सासाराम में कांड संख्या 07/ 26, 30 जुलाई अंतर्गत धारा 3 रेल संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम विरुद्ध अज्ञात दर्ज किया गया, एवं जांच का प्रभार भभुआ रोड स्टेशन के उप निरीक्षक रामजीलाल बुनकर को सुपुर्द किया गया। उक्त घटनास्थल पर दुबारा रेलवे केबल को क्षतिग्रस्त किया गया। जिसके मध्य नजर वरीय अधिकारी के निर्देशन में रेलवे सुरक्षा बल भभुआ रोड उपनिरीक्षक रामजीलाल बुनकर, प्रधान आरक्षी अभिषेक कुमार यादव, आरक्षी संतोष कुमार यादव एवं सीआईबी टीम उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह प्रधानारक्षी विनोद कुमार यादव एवं आरक्षी अवधेश प्रसाद द्वारा संयुक्त टीम बनाकर गहन छापामारी अभियान किया गया।
लगातार छापेमारी के क्रम में 1 अगस्त रात के 1:50 बजे घटनास्थल के पास तीन व्यक्तियों को प्लास्टिक बोरा को उठाते हुए देखा गया। शीघ्र छापेमारी टीम द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया। प्लास्टिक बोरा को चैक करने पर उसमें रेलवे का सिग्नल केबल पाया गया।

पूछताछ करने पर पकड़े गए तीनों ने अपना नाम (1)मंटु राम उम्र 25 पिता जोगिंदर राम(2) संतोष कुमार उर्फ नचक उम्र 18 पिता राम अवध राम (3)सूरज कुमार उम्र 14 वर्ष पिता जयप्रकाश तीनों द्वारा अपना निवास स्थान बरेज थाना मोहनिया जिला कैमूर भभुआ बिहार बताया गया।

पूछताछ के क्रम में 30 जुलाई को रेलवे का सिग्नल केबल मुथानी स्टेशन के पश्चिम से चोरी कर इस केबल को झाड़ियां में छुपाया गया था। फिर 30 जुलाई को रात्रि 9:00 बजे एवं 31 जुलाई को सुबह 7:00 बजे रेलवे केबल को क्षतिग्रस्त करने की बात स्वीकार की। आलाधिकारियों द्वारा मौके का पूर्ण कागजी कार्रवाई करते हुए कांड संख्या 07/26 दिनांक 30/7/26 अंतर्गत धारा 3 रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम से सम्बद्ध करते हुए अग्रिम कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय गया के समक्ष अग्रसारित किया गया। एवं दो अभियुक्त को न्यायिक हिरासत केंद्रीय कारा गया में भेजा गया। एवं निरुद्ध बालक को पर्यवेक्षण गृह गया में भेजा गया ।
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