
केंद्र की मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की एक सिफ़ारिश को लागू किया और इसके बाद कांग्रेस समेत विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं।
दरअसल केंद्र सरकार ने चुनाव आचार संहिता में संशोधन करते हुए चुनावी दस्तावेज़ों के एक हिस्से को आम जनता की पहुंच से रोक दिया है।
भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फ़ुटेज को सावर्जनिक करने पर रोक लगा दी है। बीबीसी ने मामले में बीजेपी के कुछ राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से संपर्क किया लेकिन उनकी तरफ़ से इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, “मोदी सरकार द्वारा चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कम करने का नपा-तुला प्रयास संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है और हम उनकी रक्षा के लिए हर क़दम उठाएंगे”
पहले क्या था नियम?
चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93(2) (अ) में संशोधन से पहले लिखा था कि ‘चुनाव से संबंधित अन्य सभी कागजात सार्वजनिक जांच के लिए खुले रहेंगे।’ संशोधन के बाद इस नियम में कहा गया है कि ‘चुनाव से संबंधित इन नियमों में निर्दिष्ट अन्य सभी कागजात सार्वजनिक जांच के लिए खुले रहेंगे.’
इस बदलाव से चुनावी नियमों के अलग-अलग प्रावधानों के तहत केवल चुनावी पत्र (जैसे नामांकन पत्र आदि) ही सार्वजनिक जांच के लिए खुले रहेंगे। उम्मीदवारों के लिए फॉर्म 17-सी जैसे दस्तावेज़ उपलब्ध रहेंगे लेकिन चुनाव से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सीसीटीवी फ़ुटेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं रहेगी।
अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में चुनाव आयोग के अधिकारियों से इस मुद्दे पर बातचीत की गई है।
इंडियन एक्सप्रेस से चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “मतदान केंद्र के अंदर सीसीटीवी फ़ुटेज के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम में संशोधन किया गया है. सीसीटीवी फुटेज साझा करने से विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जहां गोपनीयता महत्वपूर्ण है. मतदाताओं की जान भी जोखिम में पड़ सकती है. सभी चुनाव पत्र और दस्तावेज़ सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध हैं।” संशोधन से कुछ दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नौ दिसंबर को चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह वकील महमूद प्राचा को हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। महमूद प्राचा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित वीडियोग्राफ़ी, सीसीटीवी फ़ुटेज और फॉर्म 17-सी की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि रिटर्निंग ऑफिसर के लिए जारी हैंडबुक में यह प्रावधान है कि उम्मीदवार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसी वीडियोग्राफी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। याचिका का विरोध करते हुए चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट में कहा था कि प्राचा न तो हरियाणा के निवासी हैं और न ही उन्होंने किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा है. ऐसे में उनकी मांग सही नहीं है। प्राचा की तरफ़ से कहा गया था कि चुनाव संचालन नियम, 1961 के मुताबिक़, उम्मीदवार और दूसरे व्यक्ति के बीच यह अंतर है कि उम्मीदवार को दस्तावेज़ निशुल्क दिए जाने हैं जबकि किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए एक निर्धारित शुल्क देना होगा। प्राचा के वकील ने कहा था कि वो निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। मामले में जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा था कि चुनाव आयोग छह सप्ताह के भीतर आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध कराए. इस आदेश के दो हफ़्ते के भीतर केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया। ताज़ा घटनाक्रम पर वकील महमूद प्राचा का कहना है कि वो इस मामले को आगे तक लेकर जाएंगे।
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