
Retirement Age New Rule: हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक बड़ा निर्णय लेते हुए शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र को एक वर्ष बढ़ा दिया है। इस फैसले से सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य में लंबे समय से अध्यापकों की कमी महसूस की जा रही थी, ऐसे में सरकार ने इस कदम को उठाकर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में पहल की है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा 15 अगस्त को की, जिसे अब औपचारिक रूप से लागू किया गया है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से शिक्षण संस्थानों को सत्र के बीच में स्टाफ की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले रिटायर होने वाले शिक्षक अक्सर सत्र के मध्य में संस्थान छोड़ देते थे, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती थी। नए नियम से ऐसी स्थिति से बचा जा सकेगा और शिक्षा का वातावरण स्थिर बना रहेगा। यह न केवल शिक्षकों के लिए अवसर लेकर आया है बल्कि छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।
शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु वृद्धि
नए नियम के अनुसार अब हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षक एक वर्ष अधिक तक सेवा में बने रह सकेंगे। जिन अध्यापकों की सेवानिवृत्ति की अधिसूचना 27 अगस्त 2025 के बाद जारी हुई है, वे अब अपने शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक कार्य करते रहेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि छात्रों को पूरे सत्र में नियमित शिक्षण सहायता मिलती रहे। इस फैसले के माध्यम से सरकार प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षकों को बनाए रखने की योजना पर काम कर रही है। शिक्षकों की उपस्थिति छात्रों के लिए लाभकारी होगी, क्योंकि उन्हें उनके पुराने अनुभवी गुरु से कौशल और ज्ञान मिलता रहेगा। यह प्रावधान राज्य में चल रही शिक्षकों की कमी को भी काफी हद तक पूरा करेगा।
सत्र के मध्य में समस्या समाप्त
अधिकांश समय सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने वाले शिक्षक शैक्षिक सत्र के बीच में संस्थान छोड़ देते थे। इससे पढ़ाई बाधित होती थी और छात्रों को नई व्यवस्था व शिक्षक से तालमेल बैठाने में कठिनाई होती थी। इस समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार ने यह नियम लागू किया है।
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